income Tax Return: टैक्स ZERO है फिर भी ITR नहीं भरी ? जान लो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है!

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income Tax Return: टैक्स ZERO है फिर भी ITR नहीं भरी ? जान लो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है!

टैक्स जीरो होने पर भी ITR न भरना: बड़ा नुकसान!टैक्स जीरो होने पर भी ITR न भरना कई आर्थिक और कानूनी नुकसान का कारण बन सकता है। ITR आपकी आय का आधिकारिक प्रमाण है, जो लोन, वीजा और अन्य सुविधाओं के लिए जरूरी होता है। 

कानूनी जुर्माना और पेनल्टी

ITR समय पर न भरने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आय 5 लाख से कम है, तो भी 1,000 रुपये का फाइन हो सकता है। देरी होने पर धारा 234A और 234B के तहत 1% मासिक ब्याज भी भरना पड़ता है। 

लोन और क्रेडिट कार्ड में परेशानी

बैंकों को लोन या क्रेडिट कार्ड देते समय ITR आय का मुख्य प्रमाण माना जाता है। ITR न होने पर लोन रिजेक्ट हो सकता है या ऊंची ब्याज दर लग सकती है। होम लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के लिए ITR अनिवार्य है। 

टैक्स रिफंड का नुकसान

TDS कटने के बाद भी ITR न भरने से रिफंड नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर सैलरी या डिविडेंड पर TDS कटा हो, तो हजारों रुपये फंस सकते हैं। रिफंड क्लेम करने के लिए ही ITR फाइल करना जरूरी है। 

लॉस कैरी फॉरवर्ड न कर पाना

बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस को अगले 8 साल तक सेट-ऑफ नहीं कर पाएंगे। ITR न भरने से यह लाभ खो देंगे, जो भविष्य की कमाई पर असर डालता है। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी लॉस के मामले में यह बड़ा नुकसान है। 

वीजा और विदेश यात्रा में बाधा

अमेरिका, कनाडा जैसे देश वीजा के लिए ITR मांगते हैं। ITR न होने पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साबित नहीं कर पाएंगे, जिससे वीजा रिजेक्ट हो सकता है। 

सरकारी टेंडर और निवेश में समस्या

बिजनेस के लिए सरकारी टेंडर या म्यूचुअल फंड निवेश में ITR जरूरी है। स्टॉक मार्केट डीमैट अकाउंट खोलने में भी ITR की कॉपी मांगी जाती है। 

निष्कर्ष: जीरो टैक्स में भी फायदा

जीरो ITR भरना आसान है और फ्री है। ऑनलाइन e-filing पोर्टल से ITR-1 फॉर्म भरें। 31 जुलाई की डेडलाइन मिस न करें, वरना नुकसान सहना पड़ेगा। हमेशा फाइल करें ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।

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